टेनिसएफबीआर प्रमुख का निर्देश: टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया बनेगी, करदाताओं को राहत की उम्मीद

एफबीआर प्रमुख का निर्देश: टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया बनेगी, करदाताओं को राहत की उम्मीद

**मुख्य उत्तर**: एफबीआर चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल ने टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया तैयार करने का आदेश दिया है। यह निर्देश कराची टैक्स बार एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक में दिया गया। **मुख्य तथ्य**: - एफबीआर चेयरमैन ने अधिकारियों को रिफंड प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, औपचारिक प्रक्रिया अभी जारी नहीं हुई। - केटीबीए अध्यक्ष महमूद बिकिया ने एफबीआर के जुड़ाव की सराहना की। - सेक्शन 7ई के तहत संशोधित रिटर्न पर लंबित रिफंड आवेदनों का मुद्दा उठाया गया। - रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। - एसजीएसओ 25/2026 पर एफबीआर आंतरिक परामर्श करेगा, कोई समयसीमा नहीं दी गई। **स्रोत**: एफबीआर-केटीबीए बैठक की रिपोर्ट, कराची डेटलाइन, 23 सितंबर 2026 का पत्र संदर्भित। **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्रश्न: क्या एफबीआर ने रिफंड प्रक्रिया जारी कर दी है? उत्तर: नहीं, अभी केवल मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न: आईआरआईएस पोर्टल पर क्या समस्या है? उत्तर: बल्क डेटा अपलोड में देरी और तकनीकी खराबी की शिकायत करदाताओं ने की है।

कराची में पिछले कुछ महीनों से टैक्स बार एसोसिएशन के दफ्तर में एक ही शिकायत गूंज रही थी — रिफंड के लिए फाइल जमा करने के बाद महीनों तक कोई जवाब नहीं आता, और जब जवाब आता है तो वह भी बिना तारीख के। पिछले हफ्ते वही शिकायत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल के कमरे तक पहुंची, और नतीजा यह निकला कि एफबीआर ने टैक्स रिफंड के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया तैयार करने का आदेश दे दिया है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन (केटीबीए) के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक में टैक्सेशन, पॉलिसी और ऑपरेशनल मामलों पर चर्चा हुई। केटीबीए अध्यक्ष महमूद बिकिया ने बैठक के बाद एफबीआर के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि एफबीआर ने करदाताओं की चिंताओं को सुनने के लिए जो पहल की है, वह सराहनीय है। बैठक में केटीबीए ने कई मुद्दे उठाए। इनमें सबसे प्रमुख था कि कंप्लायंट करदाताओं को रिफंड के समय की कोई जानकारी नहीं होती। करदाता अपना पैसा कब तक वापस मिलेगा, इसका कोई संकेत नहीं मिलता। इससे कारोबार की वर्किंग कैपिटल पर सीधा असर पड़ता है। बैठक में सेक्शन 7ई के तहत दायर संशोधित रिटर्न पर लंबित रिफंड आवेदनों का मुद्दा भी उठा। कई करदाताओं के आवेदन महीनों से लंबित हैं। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का मामला भी चर्चा में रहा। केटीबीए ने यह भी उठाया कि आईआरआईएस पोर्टल पर देरी होती है और बल्क डेटा अपलोड करने में दिक्कतें आती हैं। इससे छोटे और मझोले करदाताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में एक और अहम मुद्दा उठा — एडवांस इनकम टैक्स की जबरन वसूली। केटीबीए ने कहा कि करदाताओं को अनुपालन का उचित मौका दिए बिना सख्त कार्रवाई की जाती है। संगठन ने मांग की कि जबरन वसूली से पहले ड्यू प्रोसेस का पालन किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि गैर-निवासी करदाताओं पर ऐसी शर्तें नहीं थोपनी चाहिए जो कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित न हों। बैठक में सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 25/2026 (एसजीएसओ 25/2026) पर भी चिंता जताई गई। इस आदेश के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को एक परिसर से दूसरे परिसर में माल भेजते समय निर्धारित स्टॉक-ट्रांसफर नोट जारी करना जरूरी है। केटीबीए ने कहा कि इससे कारोबारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। एफबीआर अधिकारियों ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि वे आंतरिक परामर्श के जरिए इस मामले की जांच करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जुबान पर था — जब्त किए गए उपकरण और रिकॉर्ड। बैठक में यह मुद्दा उठा कि कई कारोबारियों के उपकरण और दस्तावेज एफबीआर की हिरासत में हैं, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। चेयरमैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे उपकरण और रिकॉर्ड जल्द से जल्द जारी किए जाएं। बैठक में 23 सितंबर, 2026 की तारीख वाले एक पत्र का भी जिक्र हुआ। चेयरमैन ने कहा कि इस पत्र को अक्षरशः लागू किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पत्र में क्या निर्देश दिए गए थे। इस बैठक का सबसे बड़ा संकेत यह है कि एफबीआर ने रिफंड प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का आदेश दिया है। लेकिन आदेश देना और प्रक्रिया जारी करना दो अलग बातें हैं। एफबीआर ने अभी तक कोई औपचारिक प्रक्रिया जारी नहीं की है। अधिकारियों को प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह देखना बाकी है कि यह मसौदा कब तैयार होता है और उस पर कब अमल होता है। केटीबीए की ओर से उठाए गए मुद्दों में एक बात साफ है — करदाताओं की शिकायतें सिर्फ प्रक्रियात्मक नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा असर कारोबार की नकदी प्रवाह पर पड़ता है। रिफंड में देरी का मतलब है कि कारोबारी अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह छोटे कारोबारों के लिए और भी गंभीर है, जिनके पास कामकाज चलाने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। एसजीएसओ 25/2026 पर एफबीआर का रुख भी अहम है। अधिकारियों ने कहा कि वे आंतरिक परामर्श करेंगे, लेकिन कोई समयसीमा नहीं दी गई। यह एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नियामकीय मामले लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कारोबारियों को इस आदेश का बोझ उठाते रहना पड़ेगा। आईआरआईएस पोर्टल की समस्याएं भी जस की तस हैं। बल्क डेटा अपलोड में देरी और तकनीकी खराबी से करदाताओं को परेशानी होती है। एफबीआर ने इस मुद्दे पर भी ठोस समाधान का भरोसा नहीं दिया है। इस बैठक को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब एफबीआर रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया जारी करेगा। तब तक करदाताओं को इंतजार ही करना होगा। सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया जल्दी आएगी या फिर यह भी उन अनगिनत फाइलों की तरह महीनों तक लंबित रहेगी, जिनके लिए करदाता दर-दर भटक रहे हैं।

एफबीआर प्रमुख का निर्देश: टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया बनेगी, करदाताओं को राहत की उम्मीद

एफबीआर प्रमुख का निर्देश: टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध प्रक्रिया बनेगी, करदाताओं को राहत की उम्मीद

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